केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT):करदाताओं अब मिलेगी राहत, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखें बढ़ाईं।जनिए इस संबंध में आगे का विवरण:

30 Aug, 2021
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आयकर अधिनियम, 1961 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 (नियम) के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आगे का विवरण इस प्रकार है:

  1. अधिनियम की धारा 10(23सी)12ए35(1)(ii)/(iia)/(iii) या 80जी के तहत पंजीकरण या सूचना या अनुमोदन से संबंधित आवेदन,जिसे प्रपत्र संख्या 10ए में 30 जून2021 को या उससे पहले दाखिल किया जाना आवश्यक है, जैसा कि दिनांक 25.06.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 12 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 31 मार्च2022 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है;
  2. अधिनियम की धारा 10(23सी),12ए या 80जी के तहत प्रपत्र संख्या 10एबी में पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन, जिसके दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी2022 को या उससे पहले पड़ती है, को 31 मार्च2022 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।
  3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर-1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसे 30 जून, 2021को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 31दिसंबर2021 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है;
  4. 30 जून2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भेजी गई रकम के संबंध में प्राधिकृत डीलर द्वारा फॉर्म संख्या 15सीसी में प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही विवरण, नियमों के नियम 37बीबी के तहत 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 30 नवंबर2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है;
  5. 30 सितंबर2021 को समाप्त तिमाही के लिए भेजी गई रकम के संबंध में प्राधिकृत डीलर द्वारा फॉर्म संख्या 15सीसी में प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही विवरण, नियमों के नियम 37बीबी के तहत 15 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, को 31दिसंबर2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है;
  6. 30 जून2021 को समाप्त तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना, जिसे मूल रूप से 15 जुलाई2021 को या उससे पहले और बाद में दिनांक 25.06.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 12 के अनुसार 31 अगस्त, 2021 तक अपलोड करना आवश्यक था, को 30 नवंबर2021 को या उससे पहले अपलोड किया जा सकता है;
  7. 30 सितंबर2021 को समाप्त तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना, जिसे 15 अक्टूबर2021 को या उससे पहले अपलोड करना आवश्यक है, को31 दिसंबर2021 को या उससे पहले अपलोड किया जा सकता है;
  8. 30जून2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ में भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे दिनांक 22.07.2020 को जारी 2020 के परिपत्र संख्या 15 के अनुसार 31 जुलाई2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के अनुसार 30 सितम्बर 2021 तक बढ़ाया गया, को 30 नवंबर,2021को या उससे पहले दिया जा सकता है;
  9. 30 सितंबर2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ में भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे दिनांक 22.07.2020 को जारी 2020 के परिपत्र संख्या 15के अनुसार 31 अक्टूबर2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, को 31 दिसंबर2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
  10. 30 जून2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10बीबीबी में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे नियमों के नियम 2डीबी के तहत 31 जुलाई2021को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021के परिपत्र संख्या 15के तहत 30सितंबर, 2021तक बढ़ाया गया है, को 30 नवंबर2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
  11. 30 सितंबर2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10बीबीबी में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे नियमों के नियम 2डीबी के तहत 31 अक्टूबर2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, को 31 दिसंबर2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
  12. अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक अंतरराष्ट्रीय समूहजिसकी मूल इकाई भारत में निवासी नहीं हैकी भारत में निवासी एक घटक इकाई द्वारा सूचनाप्रपत्र संख्या 3सीईएसी में, नियमों के नियम 10डीबीके तहत 30 नवंबर2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक है, को 31 दिसंबर2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;

आयकर अधिनियम, 1961 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 (नियम) के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आगे का विवरण इस प्रकार है:

  1. अधिनियम की धारा 10(23सी)12ए35(1)(ii)/(iia)/(iii) या 80जी के तहत पंजीकरण या सूचना या अनुमोदन से संबंधित आवेदन,जिसे प्रपत्र संख्या 10ए में 30 जून2021 को या उससे पहले दाखिल किया जाना आवश्यक है, जैसा कि दिनांक 25.06.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 12 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 31 मार्च2022 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है;
  2. अधिनियम की धारा 10(23सी),12ए या 80जी के तहत प्रपत्र संख्या 10एबी में पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन, जिसके दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी2022 को या उससे पहले पड़ती है, को 31 मार्च2022 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।
  3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर-1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसे 30 जून, 2021को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 31दिसंबर2021 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है;
  4. 30 जून2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भेजी गई रकम के संबंध में प्राधिकृत डीलर द्वारा फॉर्म संख्या 15सीसी में प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही विवरण, नियमों के नियम 37बीबी के तहत 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 30 नवंबर2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है;
  5. 30 सितंबर2021 को समाप्त तिमाही के लिए भेजी गई रकम के संबंध में प्राधिकृत डीलर द्वारा फॉर्म संख्या 15सीसी में प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही विवरण, नियमों के नियम 37बीबी के तहत 15 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, को 31दिसंबर2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है;
  6. 30 जून2021 को समाप्त तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना, जिसे मूल रूप से 15 जुलाई2021 को या उससे पहले और बाद में दिनांक 25.06.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 12 के अनुसार 31 अगस्त, 2021 तक अपलोड करना आवश्यक था, को 30 नवंबर2021 को या उससे पहले अपलोड किया जा सकता है;
  7. 30 सितंबर2021 को समाप्त तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना, जिसे 15 अक्टूबर2021 को या उससे पहले अपलोड करना आवश्यक है, को31 दिसंबर2021 को या उससे पहले अपलोड किया जा सकता है;
  8. 30जून2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ में भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे दिनांक 22.07.2020 को जारी 2020 के परिपत्र संख्या 15 के अनुसार 31 जुलाई2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के अनुसार 30 सितम्बर 2021 तक बढ़ाया गया, को 30 नवंबर,2021को या उससे पहले दिया जा सकता है;
  9. 30 सितंबर2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ में भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे दिनांक 22.07.2020 को जारी 2020 के परिपत्र संख्या 15के अनुसार 31 अक्टूबर2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, को 31 दिसंबर2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
  10. 30 जून2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10बीबीबी में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे नियमों के नियम 2डीबी के तहत 31 जुलाई2021को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021के परिपत्र संख्या 15के तहत 30सितंबर, 2021तक बढ़ाया गया है, को 30 नवंबर2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
  11. 30 सितंबर2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10बीबीबी में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे नियमों के नियम 2डीबी के तहत 31 अक्टूबर2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, को 31 दिसंबर2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
  12. अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक अंतरराष्ट्रीय समूहजिसकी मूल इकाई भारत में निवासी नहीं हैकी भारत में निवासी एक घटक इकाई द्वारा सूचनाप्रपत्र संख्या 3सीईएसी में, नियमों के नियम 10डीबीके तहत 30 नवंबर2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक है, को 31 दिसंबर2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
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