देहरादूनः उत्तराखंड में कथित लव जिहाद के मामलों को लेकर 15 जून को होने वाली महापंचायत को प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने महापंचायत की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हालांकि, पुलिस प्रशासन के इस फैसले से इलाके में सियासत गरमा गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत को रोकने का आदेश देने से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
लेकिन अब विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने आज 14 जून से लेकर 19 जून तक लागू की धारा 144 लागू कर दी है।
एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने के मुताबिक धारा 144 का सख्ती से होगा पालन। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ कह दिया था कि ऐसी किसी गतिविधि की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 भी लगाई जा सकती है।
उधर, देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया है। पुरोला के ग्राम प्रधानों के संगठन ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन सरकार का सख्त रुख देखते हुए मंगलवार को प्रधान संगठन बैकफुट पर आ गया।
पुरोला छोड़कर गए कारोबारी
घटना से खास समुदाय के कारोबारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जिसके चलते कई व्यापारी पुरोला छोड़कर चले गए हैं। यहां तक कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष को भी अपनी दुकान खाली करके पुरोला छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस मामले को लेकर पुरोला में ग्राम प्रधानों के एक संगठन ने 15 जून को महापंचायत बुलाई थी लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।