दिल्‍ली सरकार के अफसर ने दोस्त की नाबालिग बेटी से बार-बार किया रेप,पति के गुनाह छुपाने के लिए पत्नी ने दी पीडिता को गर्भपात की दवाएं !

21 Aug, 2023
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उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में बारहवीं कक्षा की छात्रा से बार-बार रेप करने के आरोप में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी पर पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोपी अफसर ने अपनी पत्नी की मदद से 2020 से 2021 के बीच कई महीनों तक अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप किया।

Rape With Minor:  दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि अधिकारी ने नाबालिग के साथ 2020 से 2021 तक बलात्कार किया. मामले में अधिकारी की बीवी के भी शामिल होने की बात सामने आई है.

पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपी अधिकारी दिल्ली सरकार के महिला और बाल कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात रहा है.

नाबालिग के पिता के निधन के बाद हुई थी मुलाकात

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता की आरोपी अधिकारी से मुलाकात 2020 में दिल्ली के एक चर्च में हुई थी. उस समय नाबालिग पीड़िता अपने पिता के निधन के बाद शोक में थी.

पीड़िता के भावनात्मक रूप से कमजोर होने का आरोपी अधिकारी ने फायदा उठाया और उससे रिश्ता बना लिया. आरोपी पीड़िता को लेकर घर आने लगा. एफआईआर के अनुसार, डिप्टी डायरेक्टर ने 2020 से 2021 के दौरान 14 वर्षीय पीड़िता के साथ कई बार रेप किया. इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई.

पत्नी ने पीड़िता को चुप रहने को कहा

पीड़िता को जब अपने गर्भवती होने का पता चला तो उसने आरोपी डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को यह बात बताई, लेकिन उसकी पत्नी घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देने के बजाय इसे छिपाने में लग गई. उसने न सिर्फ नाबालिग पीड़िता को चुप रहने को कहा, बल्कि उसके गर्भपात के लिए अपने बेटे से दवाइयां भी मंगवाईं. 

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि गर्भपात की वजह से पीड़िता की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वो उसे लेकर डॉक्टर के पास ले गईं. डॉक्टर ने मां को बताया कि उनकी बेटी के साथ कई महीनों तक यौन शोषण हुआ है. पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि आरोपी राज्य महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग में उपनिदेशक है। अधिकारी (आरोपी) के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार ने एक बयान में कहा, ‘वह (आरोपी) डब्ल्यूसीडी विभाग में एक उपनिदेशक हैं। कथित विषय में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, ऐसे में कानून को अपना काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के यौन उत्पीड़न के इस तरह के गंभीर विषयों के प्रति संवेदनशील है।’

बयान में कहा गया है, ‘यदि उन्होंने इस तरह का कोई निंदनीय कृत्य किया है तब उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।’

पुलिस ने बताया कि किशोरी का गर्भपात कराने के लिए उसे दवाइयां देने को लेकर अधिकारी की पत्नी को भी मामले में आरोपित किया गया है।

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