रायपुर। एक दंपत्ति चोरी मामले में पकड़े गए है. सिविल लाईन पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है. दीपक गाईन ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह न्यू शांति नगर गली नंबर 02 सिविल लाईन में रहता है तथा प्रापर्टी डीलिंग, मछली पालन एवं सब्जी का व्यवसाय करता है। प्रार्थी का 02 मंजिला मकान है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार के साथ उपर रहता है तथा नीचे उसका आॅफिस है। प्रार्थी के साथ उसका भतीजा पिंटू गाईन भी रहता है तथा प्रार्थी के घर में 03 मेड काम करते है। 23.12.2023 की रात्रि 11.15 बजे के आस-पास प्रार्थी घर में था उसी समय मकान में धुंआ फैल रहा था तब वह मकान के नीचे प्रथम तल में जाकर देखा तो ऑफिस का ताला टूटा हुआ था। प्रार्थी कमरे में जाकर देखा तो आग जल रहा था एवं ऑफिस की आलमारी का लाॅकर टूटा हुआ था, कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क एवं कैमरा का पाईंट एवं अन्य दस्तावेज में आग लगी हुई थी, कि प्रार्थी एवं अन्य के द्वारा आग को बुझाया गया एवं उसी कमरे में लोहे का औजार भी था। प्रार्थी दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वहां रखा आलमारी का ताला टूटा हुआ था, आलमारी खुला हुआ था एवं आलमारी में रखा नगदी रकम, 01 नग सोने की चैन, 01 नग सोने का बे्रसलेट, 02 नग चांदी का सिक्का तथा कमरे में रखा 01 नग मोबाईल फोन नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के मकान अंदर प्रवेश कर आलमारी का ताला तोड़कर आलमारी में रखें उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया था, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 598/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जिस पर उप पुलिस अधीक्षक, क्राईम दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी, उसके परिवार के अन्य सदस्यों सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। प्रार्थी के घर में काम करने वाले कर्मचारियों (मेड) से भी पृथक – पृथक पूछताछ करने के साथ ही पूर्व में काम छोड़ चुके कर्मचारियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर तकनीकी विवरण प्राप्त किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी के प्रथम तल में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरे तथा उसके घर के आसपास उपलब्ध कैमरे का फुटेज बारिकी से अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि घटना समय के तत्काल पश्चात् एक संतरे रंग की मोपेड से सामने एक महिला व पीछे पुरूष चोरी में गये बैग जैसे प्रतीत होे रहा एक बैग रखकर बाहर मेन रोड की ओर जाते हुए नजर आये। तत्पश्चात् एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम के द्वारा उक्त संदेहियों का घटना से संबंध होने की प्रबल संभावना के आधार पर संदेहीगण जिस – जिस रास्ते से गुजरे थे उन रास्तों में उपलब्ध सैकड़ो सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजो का अवलोकन तथा सायबर सेल के माध्यम से घटना स्थल व संपूर्ण रूट का तकनीकी विवरण प्राप्त कर विश्लेषण किया गया। महिला के अपराध में शामिल होने को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी के मकान में काम करने वाले वर्तमान तथा पूर्व के सभी महिलाकर्मी (मेड) के विवरण प्राप्त कर तकनीकी साक्ष्य संग्रह किया गया। जिसके आधार पर प्रार्थी के मकान में पूर्व में कार्यरत मेड बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी नामक महिला को आरोपिया के रूप में चिन्हांकित किया गया। प्रार्थी से पुनः पूछताछ तथा तकनीकी आधार पर बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी के संबंध में जानकारी एकत्र करने पर ज्ञात हुआ कि वह थाना कोतवाली महासमंुद के हिस्ट्रीशीटर तथा महासमुंद एवं रायपुर के अलग – अलग थानों के प्रकरणों में हत्या का प्रयास, चोरी, नकबजनी, आम्र्स एक्ट, नारकोटिक एक्ट, मारपीट तथा प्रतिबंधात्मक धाराओं के 20 से अधिक मामलों में जेल निरूद्ध रह चुका शातिर नकबजन अविनाश गिरी गोस्वामी की पत्नि हैै। टीम के सदस्यों ने कठिन मेहनत से दोनों की पतासाजी करते हुए अंततः अविनाश गिरी गोस्वामी एवं बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी को कांकेर में पकड़ने में सफलता प्राप्त की। टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा प्रार्थी के घर में चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
आरोपियों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि वस्तुतः बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी आरोपी अविनाश गिरी गोस्वामी की भाभी थी, कि कुछ माह पूर्व दोनों ने विवाह कर लिया तथा कुछ दिनों बाद आरोपी अविनाश गिरी गोस्वामी महासमुंद से चोरी के मामले में जेल चला गया। इसी दौरान बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी प्रार्थी दीपक गाईन के घर मेड का काम करने लगी तथा वहीं प्रार्थी के मकान में ही रहती थी। घटना दिनांक के लगभग 15 दिन पूर्व आरोपी अविनाश गिरी गोस्वामी जेल से छूटकर आया तो बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी ने प्रार्थी के घर काम छोड़ दिया तथा दोनों सिलतरा धरसींवा में रहने लगे। महिला आरोपी बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी ने अपने पति अविनाश गिरी गोस्वामी को बताया कि प्रार्थी के घर प्रतिदिन लाखों रूपये आलमारी में रखा होता है, जिस पर दोनों ने मिलकर प्रार्थी के घर में चोरी करने की योजना बनायीं तथा दिनांक घटना को दोनों अपने दोपहिया वाहन से प्रार्थी के घर गये तथा दोनों ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया तथा स्वयं की पहचान छिपाने की नियत से कमरे में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरे के डी.व्ही.आर., कम्प्यूटर एवं अन्य सामनों में आग लगा दिया। दोनों चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दोपहिया वाहन से पचपेढ़ी नाका जाकर वाहन को पचपेढ़ी नाका पार्किंग पास खड़ा कर दोनों बस से जगदलपुर चले गये वहां कुछ दिन लाॅज में रूके तथा वापस रायपुर अपने ग्राम रायता आ गये। कुछ दिनों बाद दोनों कांकेर जाकर किराये का मकान लेकर रहने लगे तथा आरोपियान चोरी के पैसों से 01 नग दोपहिया वाहन, सोने के जेवर, आलमारी, पलंग, फ्रीज, वाशिंग मशीन, गद्दा, मिक्सी, पंखा, टी.व्ही., होम थियेटर एवं अन्य घरेलू सामान क्रय कर लिये थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 11,69,000/- रूपये, सोने के ब्रेसलेट, 03 नग घड़ी तथा चोरी के पैसों से क्रय किया गया सोने के जेवरात, 01 नग दोपहिया वाहन, आलमारी, पलंग, फ्रीज, वाशिंग मशीन, गद्दा, मिक्सी, पंखा, टी.व्ही., होम थियेटर एवं अन्य सामान जुमला कीमती लगभग 20,00,000/- रूपये तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।गिरफ्तार आरोपी
01. अविनाश गिरी गोस्वामी पिता रमेश गिरी गोस्वामी उम्र 28 साल निवासी रमन टोला मकान नंबर एल.आई.जी. 07 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी थाना कोतवाली जिला महासमुंद। हाल पता- ग्राम रायता ब्राम्हणपारा गिरी किराना स्टोर थाना धरसंींवा रायपुर।02. बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी पति अविनाश गिरी गोस्वामी उम्र 25 साल निवासी रमन टोला मकान नंबर एल.आई.जी. 07 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी थाना कोतवाली जिला महासमुंद। हाल पता- ग्राम रायता ब्राम्हणपारा गिरी किराना स्टोर थाना धरसंींवा रायपुर।