सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 21 मार्च 2024 तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।
इसमें प्रत्येक बॉन्ड का अल्फानुमेरिक और सिरियल नंबर शामिल होगा।
यह जानकारी चुनाव आयोग (ECI) की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए थे।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चुनावी बॉन्ड गुप्त रूप से राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने का एक तरीका है।
उन्होंने मांग की थी कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए SBI को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि यह जानकारी चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगी।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है।
यह राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने के तरीके को लेकर अधिक जवाबदेह बनाएगा।
अतिरिक्त जानकारी:
चुनावी बॉन्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वित्तीय साधन हैं जो राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
चुनावी बॉन्ड को गुप्त रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके कारण राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता बढ़ाने और राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने के तरीके को लेकर अधिक जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण कदम है।
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