उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, उनके नए कनेक्शन लेने के लिए अब बहुत देर नहीं लगेगी। उन्हें जल्दी कनेक्शन मिलेगा और हिंदी में बिजली का बिल मिलेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के इलेक्ट्रिसिटी (राइट ऑफ कंज्यूमर्स) संशोधन नियमों 2024 को राज्य में लागू कर दिया है। नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे।
नए नियमों के अन्तर्गत, अब नए बिजली कनेक्शन के लिए महानगरीय, पालिका व पंचायत क्षेत्र एवम् ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 3,7,15 दिनों कि समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया हैं। पूर्व में किसी भीं नए बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित समय सीमा 15 दिन थी।
नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि उत्तराखंड में उपभोक्ताओं की सुविधा को लेकर ये नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। अप्रैल माह से लागू होने वाली नई व्यवस्था के में सभी उपभोक्ताओं को स्पॉट बिलिंग मशीन पर हिंदी भाषा में भीं बिजली का बिल मिलेगा।
नया कनेक्शनः एक अप्रैल से ग्राहक को समय पर सेवा नहीं मिलने पर विभाग से हर्जाना मिलेगा, अर्थात् अप्रैल माह से स्वतः हर्जाना देने का प्रावधान होगा ,जो पहले केवल प्रतिपूर्ति का था। नए कनेक्शन में निर्धारित समय सीमा के बाद यूपीपीसीएल को प्रति 1000₹ पर 5₹ प्रति दिन के हिसाब से आवेदकों हर्जाना देना होगा जों की उपभोक्ता के खाते में जायेगा।
बिजली मीटर में किसी प्रकार की खराबी होने पर ग्राहक द्वारा की गई शिकायत पर मीटर का परिक्षण 30 दिनों के अंदर ही मीटर का परीक्षण उसकी जांच कर 15 दिनों के अंदर बदलना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद ₹50 के हिसाब से हर्जाना स्वतः लगना शुरू हो जाएगा। जले हुए हुए मीटर की शिक़ायत मिलने पर 6 घंटे के भीतर विद्युत आपूर्ति बहाल करनी होगी और तीन दिनों में नए मीटर लगा सुनिश्चित होगा।
संदीप उपाध्याय