रांची, झारखंड – झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि सरकार ने अभी तक प्रोन्नति के लिए आवश्यक नियमावली नहीं बनाई है, और केवल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में बुधवार को प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में टेट पास होने की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने विभागीय सचिव के उस पत्र पर रोक लगा दी, जिसके तहत जिलों में प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा रही थी। अदालत ने कहा कि सरकार को प्रोन्नति के लिए स्पष्ट नियमावली बनानी होगी।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में राज्य में टेट परीक्षा नहीं होती थी, इसलिए उस समय नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए टेट पास होना अनिवार्य नहीं था। हालांकि, एनसीआरटी की अधिसूचना के अनुसार, प्रोन्नति के लिए टेट पास होना जरूरी है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
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