Azam Khan हेट स्पीच मामले में फिर जायेंगें जेल,कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

15 Jul, 2023
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Hate Speech Case: सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है.

रामपुर (उप्र), 15 जुलाई ; उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्थानीय सांसद-विधायक अदालत ने शनिवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में उप्र सरकार के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्‍ठ नेता आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई है।

इसके पहले भी भड़काऊ भाषण देने के एक अन्य मामले में खान को सजा सुनाई जा चुकी है जिसके चलते उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवा दी थी।

सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने आजम खान को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई और ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

साल 2019 का है मामला

साल 2019 लोकभा चुनाव के दौरान आजम खान ने विरोधियों पर हमला बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सीएम योगी, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले एमपी-एमएलए को कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता वापस ले ली गई थी। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी।

वाई श्रेणी की सुरक्षा ली गई वापस

फिलहाल, आजम खान वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भी चर्चा में हैं। आजम अब न तो विधायक हैं और न ही सांसद। ऐसे में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने उनकी सिक्योरिटी शुक्रवार को वापस ले ली। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। सपा ने जानबूझकर आजम खान को टारगेट करने का आरोप योगी सरकार पर लगाया है।

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