पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगी अधिक पेंशन

25 Jul, 2024
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि 17 अप्रैल, 2009 को अधिसूचना जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हुए, लेकिन 1 जनवरी, 2006 को सेवा में थे, ऐसे सभी कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-II नियम, 2009 के लाभ के हकदार होंगे।

2009 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित

  • पेंशन नियमों में संशोधन: 2009 में पेंशन नियमों में संशोधन किया गया था, जिसके तहत अधिकतम पेंशन के लिए निर्धारित सेवा अवधि को घटाया गया था।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या: 2009 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इस संशोधन का लाभ नहीं मिल रहा था।
  • अदालत का फैसला: हाई कोर्ट ने कहा कि 1 जनवरी, 2006 के बाद सेवा में रहे सभी कर्मचारी नए पेंशन नियमों के लाभ के हकदार होंगे।
  • कर्मचारियों को मिलेगी राहत: इस फैसले से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सकेगी।

फैसले का महत्व:

यह फैसला सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें न्याय भी मिलेगा। यह फैसला अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।

आगे की कार्रवाई:

अब राज्य सरकार को इस फैसले का पालन करते हुए सभी पात्र कर्मचारियों को नए पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान करना होगा।

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