उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई,इन शर्तों के साथ दर्शन करेंगे श्रद्धालु

16 Sep, 2021
Head office
Share on :

उत्तराखंड नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर सरकार द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अपने 28 जून के निर्णय से यात्रा पर लगाई गई रोक को हटाते हुए सरकार को कोविड के नियम का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने यह रोक उत्तराखंड सरकार के उस फैसले के कुछ दिनों के बाद हटाई है, जब सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.

हाई कोर्ट ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर असंतोष व्यक्त किया था और इसलिए चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के निवासियों के लिए यात्रा खोलने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी थी.कोर्ट के यात्रा शुरू करने के आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने सीमित की यात्रियों की संख्या

अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद श्रद्धालुओं को कई प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा. इसमें कोविड-19 निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 800 श्रद्धालुओं को अनुमति, बदरीनाथ धाम में एक दिन में 1200 श्रद्धालुओं की अनुमति, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं की अनुमति आदि शामिल हैं. बता दें कि पिछले साल जब यात्रा की अनुमति दी गई थी, तब गंगोत्री में रोजाना औसतन 70, यमनोत्री में 40, केदारनाथ में 180 और बदरीनाथ धाम में 400 श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की थी.

इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है. और भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.

वहीं लोगों ने हाईकोर्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है. बता दें कि, हाल ही में चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी. इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सीएम से चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की थी.

News
More stories
प्रधानमंत्री ने कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया