झूठा हलफनामा दाखिल कर चुनाव लड़ने पर राजवर्धन सिंह के खिलाफ केस दर्ज

25 Jul, 2024
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हरदोई। विधानसभा-2022 के चुनाव में झूठा हलफनामा दाखिल कर सवायजपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजवर्धन सिंह के खिलाफ एडीजीपी के आदेश पर कोतवाली शहर में धारा 171-जी/193/465 के तहत केस दर्ज किया गया है।


सवायजपुर निवासी श्याम कुमार त्रिपाठी पुत्र नंदकिशोर त्रिपाठी ने एडीजीपी से शिकायत की थी कि कोतवाली शहर के धर्मशाला रोड निवासी राजवर्धन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सवायजपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस दौरान जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें आपराधिक मामले को छिपाते हुए झूठ बोला गया था। जबकि साल 2019 में लोनार थाने में दर्ज कराए गए अपराध संख्या 66/2019 धारा 147/148/332/353/504/427 में राजवर्धन को नामजद किया गया था। श्याम कुमार त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव-2022 में राजवर्धन सिंह की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। जिस पर कोतवाली शहर में एडीजीपी के आदेश पर राजवर्धन सिंह के खिलाफ धारा 171-जी/193/465 के तहत केस दर्ज करते हुए एसआई मार्कण्डेय सिंह को जांच सौंपी गई है।

कानून विशेषज्ञों के अनुसार
धारा 171-जी- झूठा व मनगढ़ंत बयान दर्ज किए जाने की इस धारा में सजा का प्रावधान किया गया है।
धारा 465- ऐसी धारा में दो साल की सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।
धारा 193- इस धारा के तहत जेल की सजा है और उस सजा को तीन साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।

रिपोर्ट दीपक गुप्ता

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