पंजाब: चंडीगढ़ की एक अदालत ने सांसद सिमरनजीत सिंह मान के बेटे इमान सिंह मान द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा सितंबर 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 120-बी के तहत दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने झूठे आरोप लगाए थे कि इमान सिंह मान ने मोहाली की माजरी तहसील में 125 एकड़ पंचायती जमीन हड़प ली है।
अदालत का निर्णय
अदालत ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि दोनों नेताओं द्वारा दिया गया बयान लोक सेवकों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था, जिससे पता चले कि उन्होंने जानबूझकर शिकायतकर्ता और उसके परिवार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए थे। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत अभियुक्त को समन करने का कोई आधार नहीं बनता है।
आरोप और प्रत्यारोप
इमान सिंह मान ने आरोप लगाया था कि दोनों नेताओं ने छोटी बड़ी नग्गल गांव में झूठे बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में उनके पास उस गांव में केवल पांच बीघा और 14 बिस्वा जमीन है। उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं के झूठे आरोपों ने उनकी और उनके पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।
अदालत का निष्कर्ष
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि दोनों नेताओं के बयान लोक सेवकों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित थे और इसमें जानबूझकर बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए, अदालत ने मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया।
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