SC ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए निर्देश, दिल्ली के लिए छोड़े अतिरिक्त पानी

06 Jun, 2024
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नई दिल्ली: दिल्ली में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ने का निर्देश दिया है।

दिल्ली। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि देश की राजधानी में पेयजल संकट को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh ने अतिरिक्त पानी छोड़ने पर सहमति जताई है। वहीं, हरियाणा की सरकार से कहा है कि वह वजीराबाद बैराज के जरिए दिल्ली तक पानी छोड़ने में मदद करे।

पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह पानी की बर्बादी रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

यह फैसला दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत है, जो पिछले कुछ महीनों से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

  • सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दोनों राज्यों (हिमाचल प्रदेश और हरियाणा) और दिल्ली सरकार अगले 6 सप्ताह के भीतर पानी की उपलब्धता और मांग का आकलन करें और एक स्थायी समाधान पर काम करें।
  • दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी बचाने के लिए अपील की है।
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