देहरादून: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक कानून बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। गुरुवार को, राज्यपाल ने इस विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय भेजा है।
राजभवन के सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। सरकार ने पहले ही विधेयक को राज्यपाल गुरमीत सिंह को भेज दिया था, जिन्होंने इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।
यह विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था। यह विवाह, तलाक, विरासत और अन्य व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून स्थापित करता है।
यूसीसी के समर्थकों का कहना है कि यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और धार्मिक भेदभाव को कम करेगा। विरोधियों का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करेगा।
अब यह देखना बाकी है कि राष्ट्रपति मुर्मू विधेयक को मंजूरी देते हैं या नहीं।