हिसार: जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों की बैठकें और जुलूस आयोजित करने के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं. इसके मुताबिक, किसी भी प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय की जानकारी निर्धारित समय से पहले जिला प्रशासन को देनी होगी.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक सभाओं और जुलूस आदि के लिए स्थान पहले ही तय कर लिये गये हैं. सभाओं और जुलूसों की पूर्व सूचना से यातायात को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा यह पूर्व में ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि बैठक हेतु प्रस्तावित स्थान पर कोई निषेधाज्ञा लागू नहीं है। यदि ऐसे आदेश होंगे तो बैठक करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
प्रस्तावित बैठक के संबंध में लाउड स्पीकर या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए लाइसेंस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पहले संबंधित प्राधिकारी को आवेदन करना होगा और इसका उपयोग राजनीतिक दलों की ओर से जुलूस आयोजित करने के लिए या अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। जुलूस शुरू करने का समय और स्थान, अपनाए जाने वाला मार्ग और समापन का समय और स्थान पहले से तय किया जाना चाहिए।