गंगटोक: सिक्किम हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश और सभी कर्मचारियों के लिए महीने में 2-3 दिन की छुट्टी देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने कहा:
- महिला कर्मचारियों को हर महीने 2-3 दिन की मासिक धर्म अवकाश मिलेगी।
- यह अवकाश वेतन सहित होगा।
- सभी कर्मचारियों को महीने में 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसे वे अपनी सुविधानुसार ले सकेंगे।
हाईकोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया, जिसमें एक महिला कर्मचारी ने मासिक धर्म अवकाश की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि:
- मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और महिलाओं को इस दौरान शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है।
- मासिक धर्म अवकाश महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करेगा।
- सभी कर्मचारियों को 2-3 दिन की छुट्टी देने से उन्हें काम के बोझ से राहत मिलेगी और वे अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रख सकेंगे।
हाईकोर्ट के इस फैसले का महिला कर्मचारियों ने स्वागत किया है।
यह फैसला देश के अन्य न्यायालयों और संस्थानों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।
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