गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत तल्हा सईद को आतंकी साबित किया है. अधिसूचना के अनुसार, 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में आम लोगों को जिहाद फ़ैलाने के लिए आतंकी संगठन में भर्ती करवाता है.
नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा हाफिज तल्हा सईद को अधिकारिक अधिसूचना जारी कर आतंकवादी घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत तल्हा सईद को आतंकी साबित किया है. अधिसूचना के अनुसार, 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में आम लोगों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कुछ उपद्रवियों की भर्ती कराने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने तथा उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया है.
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फंडिंग, जिहाद और ट्रेनिंग
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद यह सूचना मिली कि तल्हा सईद कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्रों में जाता है और वहां पर कट्टर भाषण देता है और साथ ही वह भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी देता है. इसके अलावा भारत में जिहाद फ़ैलाने के लिए वह फंडिंग करता और साथ ही लोगों को जन्नत और पाकिस्तान के नाम पर झूठ बोलकर कर भर्तियां भी करता है. इन सब गतिविधियों के कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिनमें वह भारत विरोधी बातें करते हुए और इंडिया पर आतंकी हमलों की बात कहता हुआ दिखाई दिया है. साल 2017 में भी उसका विडियो सामने आया था कि वह जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को भारत में जिहाद करने की बात कह रहा है.
हाफिज तल्हा के ऊपर कार्रवाई
तल्हा के खिलाफ यह अधिसूचना तब जारी की गई जब पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को भी 31 साल की कारावास की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि अमरीका ने भी हाफिज सईद पर करोड़ों का इनाम घोषित कर रखा है. अमरीका भी हाफिज को 2008 में किए आतंकी हमलों के लिए दोषी मानता है.
2008 का आतंकी हमला
आपको बताते चले कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले का सरगना हाफिज सईद था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हमले में 166 लोग मारे गए थे. बता दें कि इस हमले से कुछ साले पहले ही गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था और वर्तमान में वह पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधी आरोपों में जेल की सजा काट रहा है. इसी के साथ भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया है.