नई दिल्ली: शराब घोटाले मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज यानि 4 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट से सिसोदिया को आज जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई करने के लिए कहा है।
जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं मनीष सिसोदिया-सीबीआई
वहीं, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है।
सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च तक सुरक्षित रखा गया फैसला
दिल्ली कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत ने 10 मार्च तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वहीं सिसोदिया की रिमांड पर कुछ देर में फैसला आएगा। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं – जज एमके नागपाल
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल ने सीबीआई अधिकारियों से सख्त लहजे में पूछा कि आपको और कितना समय चाहिए। क्या आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है। अगर ऐसा है तो आप उसे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबियत सही नहीं है। पिछले 20 साल से उनका स्वास्थ्य सही नहीं है।
आखिर रिमांड का सही कारण क्या है-सिसोदिया के वकील
सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि रिमांड असाधारण है। आपके पास 15 दिन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट 15 दिन दे देगी। अदालत को इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है? सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। साजिश की जांच करनी है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि, कुछ डिजिटल एविडेंस मिले हैं। जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है? सीबीआई ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा एक दिन खराब हुआ। सिसोदिया ने उस दवा की मांग की थी।
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Edit By Deshhit News