नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें, मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा…
आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा अदालत ने कहा- मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं, मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं है, वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
उल्लेखनीय है कि इससे पहले मंगलवार (23 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक के लिए बढ़ा दी थी। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करते हुए जेल से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।