गुरुग्राम: जिला आयुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को घोषणा की कि गुरुग्राम जिले में केबल टीवी और सिनेमा हॉल में राजनीतिक विज्ञापन अब मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। यह घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद की गई है। यादव ने कहा कि यह नियम समाचार पत्रों में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों पर भी लागू होगा, जिन्हें अब प्रकाशन से पहले एमसीएमसी प्रमाणन की आवश्यकता होगी.I
बैठक में डीसी यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति का गठन किया गया है, जो केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम और अन्य चुनाव आयोग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, “इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी”I
यादव ने यह भी कहा कि केबल चैनलों और अन्य प्लेटफार्मों पर सभी विज्ञापनों की एमसीएमसी द्वारा बारीकी से निगरानी की जाएगी, जिसमें राजनीतिक विज्ञापनों पर विशेष जांच की जाएगी। डीसी ने कहा, “केबल ऑपरेटरों और सिनेमा हॉल मालिकों को चुनाव अवधि के दौरान एमसीएमसी प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विज्ञापन प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया है”. दिशा-निर्देशों के अनुसार, केबल ऑपरेटरों और सिनेमा हॉल मालिकों को चुनाव अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रसारित करने से पहले एमसीएमसी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा.I
इन नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। एमसीएमसी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होगी, और केवल प्रमाणित सीडी पर रिकॉर्ड किए गए विज्ञापनों को ही प्रसारित किया जाना चाहिए।
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