नोएडा: नोएडा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यू) नियम-2016 का उल्लंघन करने पर शहर के तीन प्रमुख संस्थानों पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।
नोएडा प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के अधिकारी इन दिनों शहर में भ्रमण कर नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। मंगलवार को जन स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई व्यवसायिक स्थल और रेस्टोरेंट एमएसडब्ल्यू नियम 2016 का पालन नहीं कर रहे थे।
जुर्माना लगाए गए संस्थान
महाप्रबंधक (जन स्वास्थ्य) एसपी सिंह ने बताया कि सेक्टर-96 स्थित स्काईमार्क वन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, सेक्टर-104 स्थित कैफे दिल्ली हाइट्स और थियोस फूड प्रा. लिमिटेड पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अंतिम चेतावनी और आगे की कार्रवाई
जन स्वास्थ्य विभाग-प्रथम और एनजीओ टीम ने सभी रेस्टोरेंट और होटलों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपने परिसर में गीले कूड़े का निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया है।
यदि 7 दिनों के भीतर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो डोर टू डोर एजेंसी द्वारा ऐसे बल्क जनरेटर्स से कूड़ा उठाना बंद कर दिया जाएगा और स्पॉट फाइन लगाकर आर्थिक दंड वसूला जाएगा।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016
एमएसडब्ल्यू नियम-2016 के तहत, अपशिष्ट उत्पादकों को कचरे को तीन श्रेणियों में बांटकर अलग-अलग रखना होता है: गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा, बायोडिग्रेडेबल कचरा और घरेलू खतरनाक कचरा। इन नियमों का पालन न करने पर संबंधित विभागों द्वारा आर्थिक दंड लगाया जाता है।
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