सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
रायपुर, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed (बैचलर ऑफ एजुकेशन) डिग्रीधारकों की पात्रता को रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि अब केवल D.Ed (डिप्लोमा इन एजुकेशन) डिग्रीधारक ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
D.Ed अभ्यर्थियों को राहत:
यह फैसला D.Ed अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें पहले B.Ed डिग्रीधारकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था।
B.Ed डिग्रीधारकों के लिए झटका:
यह फैसला B.Ed डिग्रीधारकों के लिए एक बड़ा झटका है, जिनमें से कई ने पहले ही इन पदों के लिए आवेदन कर दिया था और परीक्षा भी दे चुके थे।
प्रभाव:
इस फैसले का छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ेगा। राज्य सरकार को अब नए नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
पृष्ठभूमि:
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे। इन विज्ञापनों में B.Ed और D.Ed दोनों डिग्रीधारकों को आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।
लेकिन D.Ed अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि D.Ed पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षण के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, जबकि B.Ed पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए है।
हाईकोर्ट का फैसला:
हाईकोर्ट ने D.Ed अभ्यर्थियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए B.Ed डिग्रीधारकों की पात्रता रद्द कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
निष्कर्ष:
यह फैसला उन सभी B.Ed डिग्रीधारकों के लिए निराशाजनक है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षक बनने की उम्मीद लगाई थी।
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