श्रीनगर, 2 नवंबर । अधिकारियों ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में एक संपत्ति कुर्क की, जिसका इस्तेमाल मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) कमांडर रियाज नाइकू को शरण देने के लिए किया गया था।
पुलिस ने गुरुवार को कहा कि नाइकू को शरण देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति कुर्क कर ली गई है
विशेष न्यायालय पुलवामा के दिनांक 01-11-2023 के आदेश के अनुसार, अवंतीपोरा में पुलिस ने क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में आज बेगपोरा (अवंतीपोरा) में एक आतंकवादी सहयोगी, आज़ाद अहमद तीली के घर की कुर्की के आदेश को निष्पादित किया।
घर के मालिक आज़ाद अहमद तीली को पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा के केस एफआईआर नंबर 58/2020 में गिरफ्तार किया गया था और तत्कालीन मुख्य कमांडर सहित दो मारे गए आतंकवादियों को शरण देने के लिए उनके खिलाफ धारा 19 यूएपीए के तहत आरोप पत्र पेश किया गया था।
घर को यूएपीए की धारा 33 के तहत कुर्क कर लिया गया है, जो आरोप पत्र पेश होने के बाद भी कुर्की की कार्यवाही को अनिवार्य बनाता है।
“पुलिस एक बार फिर नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे आतंकवादियों को पनाह न दें या उन्हें आश्रय न दें, अन्यथा वे चल और अचल संपत्तियों की कुर्की सहित कानून के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
पुलिस ने एक बयान में कहा, “आतंकवादियों द्वारा किसी भी घर या वाहन में जबरन प्रवेश के मामले में, मामले को तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाया जाना चाहिए, अन्यथा कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी, इसमें ऐसी संपत्तियों की जब्ती / कुर्की भी शामिल होगी।”
–आईएएनएस
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