नई दिल्ली : एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आज अपने निर्देश संख्या 46 दिनांक 02/12/2021 के तहत स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलने पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की।
आयोग ने आज एनसीआर की सभी राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को एनसीआर की सीमा में स्थित स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के दृष्टिकोण का पालन करने का निर्देश दिया। एनसीआर की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को स्कूलों (कक्षा VI से आगे), कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में छात्रों की शारीरिक उपस्थिति के साथ कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए तत्काल फैसला लेने की सलाह दी गई है।
आयोग ने एनसीआर की सभी राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को यह भी निर्देश दिया कि वे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) और शीतकालीन अवकाश कार्यक्रम पर विचार करते हुए पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 27 दिसंबर, 2021 से स्कूल में उनकी उपस्थिति के साथ उनकी कक्षाएं फिर से चलाने का निर्णय लें।
आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पहले सूचित किया था कि स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर फैसला 17/12/2021 तक लिया जाएगा।
आयोग ने अपने निर्देश संख्या 44 दिनांक 16/11/2021 के माध्यम से निर्देश दिया था कि “सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और इस दौरान केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति रहेगी”।
इसके अलावा, आयोग ने निर्देश संख्या 45 दिनांक 25/11/2021 के माध्यम से निर्णय लिया था कि “एनसीआर राज्य और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (जीएनसीटी) एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति के साथ कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए उचित फैसले ले सकते हैं। हालांकि, जहां कहीं भी राज्य सरकारें / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) शिक्षा के ऑनलाइन मोड को जारी रखने का विकल्प चुनते हैं, ऐसे स्कूलों / कॉलेजों / शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा और व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) परीक्षा आदि के संचालन के उद्देश्य से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
इसके बाद, आयोग ने निर्देश संख्या 46 दिनांक 02/12/2021 के माध्यम से निर्देश दिया कि “एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, केवल परीक्षा और प्रयोगशाला व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) परीक्षा आदि के उद्देश्य को छोड़कर, शिक्षा के केवल ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी।”
आयोग को बड़ी संख्या में अभिवेदन प्राप्त हुए, जिसमें स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को तत्काल प्रभाव से खोलने की अति आवश्यकता का तर्क दिया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए आयोग ने लगाए गए प्रतिबंधों में छूट के संबंध में विभिन्न संगठनों के अनुरोधों की जांच की।
प्राप्त निवेदनों को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के ‘गंभीर’ से खिसककर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में सुधार को देखते हुए आयोग ने अपने निर्देश संख्या 50 के माध्यम से आज एनसीआर की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्देश दिया।