राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अचानक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत दिल्ली में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी रहेगी और कोई भी हथियार लाना प्रतिबंधित होगा। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धारा 163 क्यों लागू की गई है।
मुख्य बिंदु:
- सिंघु बॉर्डर की स्थिति: सिंघु बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है।
- अन्य बॉर्डरों पर भी तैनाती: गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, फरीदाबाद बॉर्डर सहित सभी छोटे-बड़े बॉर्डरों पर भी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए जा रहे हैं।
- धारा 163 का प्रभाव: इस धारा के तहत दिल्ली में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन और हथियार लाने पर पाबंदी रहेगी। यह धारा 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी12.
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