खाद्यान्न न मिलने या कम मिलने पर संबंधित अधिकारी, क्रियाशील कॉल सेंटर या टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कर सकते हैं शिकायत।
उत्तर प्रदेश शासन एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संज्ञान में आ रहा है कि जनपद में कतिपय विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण अवधि में ई-पाॅस मशीन से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करते हुए तत्समय लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है।
उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त क्षेत्रीय कार्यालय खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन कार्ड धारक/लाभार्थी का ई-पाॅस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/अंगूठा लगवाने के पश्चात तुरंत खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए और यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/अंगूठा लगवाने के पश्चात तुरंत खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाता है, तो ऐसे उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए।
उन्होंने राशन कार्ड धारकों का आह्वान करते हुए कहा कि यदि उचित दर विक्रेता द्वारा ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगाने के तुरंत बाद खाद्यान्न नहीं दिया जाता या कम खाद्यान्न दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित तत्काल अपनी शिकायत संबंधित तहसील में उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक के साथ-साथ जिला पूर्ति अधिकारी या क्रियाशील कॉल सेंटर एवं टोल फ्री नंबर 18001800150 पर भी दर्ज कर सकते हैं।