सुप्रीम कोर्ट ने NEET विवाद में NTA को फटकार लगाई, 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

18 Jun, 2024
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नई दिल्ली: 18 जून, 2024 को, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को कड़ी फटकार लगाई। NEET, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा है।

आरोप क्या हैं:

  • NEET-UG परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से अतिरिक्त अंक (Grace Marks) दिए गए थे।
  • कुछ छात्रों को कथित तौर पर परीक्षा केंद्र पर समय की हानि की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
  • कई छात्र संगठनों ने परीक्षा में अनियमितताओं, जैसे गलत प्रश्न पत्र वितरित किए जाने, OMR शीट फाड़े जाने या शीट के वितरण में देरी का आरोप लगाया है।
  • 5 मई को 24 लाख छात्रों द्वारा ली गई मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। जल्द ही परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप सामने आए। 67 छात्रों को 720/720 का पूर्ण स्कोर मिला।

सुप्रीम कोर्ट का रुख:

  • सुप्रीम कोर्ट ने NTA को फटकार लगाते हुए कहा, “अगर 0.001% भी लापरवाही है, तो उससे निपटा जाना चाहिए।”
  • अदालत ने NTA को निर्देश दिया कि 23 जून को उन उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करे जिन्हें गलत तरीके से अतिरिक्त अंक दिए गए थे।
  • दोबारा परीक्षा के नतीजे 30 जून तक घोषित किए जाएंगे।
  • जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही दोबारा परीक्षा नहीं दी है, उनके पिछले स्कोर बिना अतिरिक्त अंकों के बहाल कर दिए जाएंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अभी बाकी है।

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