Tax New Rules: 22 अप्रैल से लागू हुआ नियम-PAN नहीं देने पर 2% की जगह 20% टैक्स देना होगा

25 Apr, 2025
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नई दिल्ली । अगर आप कोई लग्ज़री बैग, महंगी घड़ी, ब्रांडेड जूते या गोल्फ किट खरीदने जा रहे हैं जिसकी कीमत ₹10 लाख से ज्यादा है, तो आपको अब 1% टैक्स चुकाना होगा – जिसे Tax Collected at Source (TCS) कहते हैं. ये नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई सूची जारी की है, जिसमें शामिल लग्ज़री सामान की खरीद पर 1% TCS लगेगा — अगर कीमत ₹10 लाख से ज्यादा है.किन-किन चीजों पर लागू है TCS-अगर इन सामानों की कीमत ₹10 लाख से ऊपर है, तो TCS लगेगा:- वॉच (Wrist Watch), आर्ट पीस (Antiques, Paintings, Sculptures), कलेक्टिबल्स (Coins, Stamps), यॉट्स, हेलिकॉप्टर, नाव (Rowing Boats, Canoes),सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स, शूज़, स्पोर्ट्स गियर (Golf Kit, Ski-Wear), होम थिएटर सिस्टम, रेसिंग या पोलो के लिए हॉर्स है.जब आप ऊपर दिए गए सामानों में से कुछ भी ₹10 लाख से ऊपर का खरीदेंगे. तो विक्रेता 1% TCS काटकर आपके पैन नंबर पर टैक्स डिपॉज़िट करेगा.यह रकम आपके Form 26AS में दिखाई देगी.ITR फाइल करते वक्त इसे टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हैं.आपकी कोई टैक्स देनदारी नहीं है, तो ये रकम आपको रिफंड हो जाएगी.अगर PAN नहीं दिया तो-तो TCS की दर 20% हो जाएगी.यानी ₹10 लाख की खरीद पर आपको ₹2 लाख TCS देना पड़ेगा!इससे सरकार अनजान ट्रांज़ैक्शंस को रोकना चाहती है.

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