वस्त्र उद्योग क्षेत्र में मौजूदा दरें पहली जनवरी, 2022 के बाद भी रहेंगी जारी

01 Jan, 2022
Head office
Share on :

नई दिल्ली : राजस्व विभाग ने 18.11.2021 को एमएमएफ, एमएमएफ धागे, कपड़े और परिधान पर 12 प्रतिशत की दर से वस्तु और सेवा कर-जीएसटी अधिसूचित किया था, जो पहली जनवरी, 2022 से लागू होना था।

वस्त्र और परिधान उद्योग ने जीएसटी स्लैब के 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि के इस संशोधन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था।

केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल और वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय ने वस्त्र उद्योग की चिंताओं के संबंध में माननीय वित्त मंत्री के साथ वस्त्र उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक की व्यवस्था की।

एचएमओएसटी के अनुनय-विनय के बाद आज केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक हुई। जीएसटी परिषद ने 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अनुमोदित वस्त्रों पर कर की दरों में बदलाव के पहले के फैसले को टालने की सिफारिश की है। नतीजतन, वस्त्र उद्योग क्षेत्र में मौजूदा दरें पहली जनवरी, 2022 के बाद भी जारी रहेंगी।

 वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र उद्योग के हितधारकों के अनुरोधों पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री का आभारी है और अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है, विशेष रूप से वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय में जब यह क्षेत्र बहाली के मार्ग पर है।

News
More stories
सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 की आरक्षित सूची