वाराणसी: वाराणसी के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी परिसर का अतिरिक्त सर्वेक्षण करने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के गुंबद के नीचे 100 फुट ऊंचा शिवलिंग मौजूद है और इसके लिए एएसआई सर्वेक्षण की आवश्यकता है।
अदालत का निर्णय
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विजय शंकर ने बताया कि अदालत ने एएसआई द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र के संरक्षण के लिए अतिरिक्त सर्वेक्षण के आवेदन को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की योजना है।
वकीलों की प्रतिक्रिया
हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और आदेश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वे इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के लिए जिला न्यायालय जाएंगे। चतुर्वेदी ने कहा कि मंदिर परिसर के अधिकांश क्षेत्रों का एएसआई सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सों का सर्वेक्षण अभी बाकी है, इसलिए अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग की गई थी।
आगे की योजना
चतुर्वेदी ने अपनी संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे सिविल कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए जाएंगे और सफल होंगे। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर परिसर के हर इंच का सर्वेक्षण हो। यह कोई झटका नहीं है, हमने पहले ही सभी सबूत पेश कर दिए हैं।”
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