नई दिल्ली: आरबीआई ने जनता को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बैंक में मुफ्त बदलने की सुविधा दी है। इस दौरान 2000 रुपये का नोट लेनदेन के लिए वैध रहेगा। इसके अलावा आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले के बाद अब इन नोटों की छपाई बंद कर दी है। वहीं, आपको बता दें कि लोगों के बीच 1000 रुपये के नए नोट के बाजार में फिर से वापस आने की चर्चाएं जोरो शोरों से शुरु हो गई है। क्या 2000 के नोट अवैध होने बाद फिर से 1000 के नए नोट वापस आ जाएंगे, क्या है सही जानकारी? जानिए इस आर्टिकल में…
आरबीआई गवर्नर ने 1000 रुपये के नोट के बाजार में फिर से लौटने की संभावनाओं को किया खारिज
बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 1000 के नोट को वापस लाने के अटकलों के बीच साफ किया है कि 1000 के नए नोट फिर से बाजार में वापस नहीं आएंगे। उन्होंने 1000 रुपये के नोट के बाजार में फिर से लौटने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। इससे यह साफ हो गया है कि 1000 रुपये का नोट नहीं आने वाला है। वहीं, उन्होंने बताया कि 2000 रुपये का नोट वापस लेने का फैसला रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन संचालन का एक हिस्सा है।
2016 की नोटबंदी में 1000 रुपये का नोट को किया गया था चलन से बाहर
बता दें कि 2016 की नोटबंदी में 1000 रुपये का नोट चलन से बाहर किया गया था। वहीं, आरबीआई ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने के बाद 2000 रुपये के नए नोट को जारी किया था। अब इसे 30 सितंबर तक बैंकों में डिपॉजिट करवाना होगा या बदलवाना होगा
30 सितंबर दी गई है 2000 रुपए के नोट को जमा करने या एक्सचेंज करने की डेडलाइन
बहरहाल, बैंकों में 2000 रुपए के नोट को जमा करने या एक्सचेंज करने की डेडलाइन 30 सितंबर दी गई है। 30 सितंबर की मियाद इसलिए ताकि लोग गंभीरता से लें। हालांकि, 2000 रुपए के नोट पूरी तरह से लीगल टेंडर रहेंगे। 30 सितंबर के बाद आगे क्या करना है, ये देखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 30 सितंबर तक मार्केट में जितने भी 2000 रुपए के नोट हैं, उनकी वापसी हो जाएगी।